छत्तीसगढ़ जमीन रजिस्ट्री चार्ज 2024

जय जोहार, यदि कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदी या बिक्री करना चाहता है , तो उसे शासन द्वारा निर्धारित नियम अनुसार रजिस्ट्री कराना होता है, उसके पश्चात नामांतरण हेतु आवेदन करना होता है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया के बारे में तो बहुत से लोगों को जानकारी होता है , परंतु रजिस्ट्री हेतु जो स्टाम्प खरीदा जाता है , इसका निर्धारण किस प्रकार होता है, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होता है।

सामान्य शब्दों में कहें तो रजिस्ट्री हेतु जो स्टाम्प खरीदना होता है ,वह कितने रूपये का खरीदना है ,इसके अलावा और क्या क्या शुल्क देना होता है ? कैसे पता चलता है ,आज के आर्टिकल में हम आपको स्टाम्प ड्यूटी चार्ज की गणना कैसे होती है ,अर्थात कैसे पता चलता है कितने का स्टाम्प लगेगा ,उसकी जानकारी साझा करने जा रहे हैं ,इस लिए पूरी जानकारी को ध्यान से जरुर पढ़ें |

जो व्यक्ति जमीन की खरीदारी करता है ,उसे रजिस्ट्री हेतु स्टांप खरीदना होता है , यह स्टाम्प उसे जमीन के बाजार मूल्य अर्थात शासन द्वारा निर्धारित मूल्य अनुसार लगता है , मान लीजिए कोई व्यक्ति जमीन खरीदना है , तो उसे 70000 का स्टांप खरीदना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि उस व्यक्ति को 70000 का ही स्टांप क्यों लगा ? बहुत कम लोग हैं जो इसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करते हैं। जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है , वह शासन द्वारा उस स्थान के लिए निर्धारित बाजार भाव अर्थात सरकारी रेट के आधार पर निर्धारित होता है।

इस आर्टिकल में हम जानेंगे , कि यदि आप किसी भी स्थान पर कोई जमीन खरीदना चाहते हैं , तो आपको उस स्थान के लिए शासन द्वारा निर्धारित रेट के आधार पर कितने का स्टांप खरीदना पड़ेगा। इस आर्टिकल के मदद से आप बड़े ही आसानी से किसी भी स्थान के बाजार भाव के आधार पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी चार्ज का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं।
तो चलिए बिना देर किए हम बताते हैं , कि किसी भी स्थान पर आप जमीन खरीदते हैं , तो उसका स्टैंप ड्यूटी चार्ज किस प्रकार कैलकुलेट कर निकाल सकते हैं।

योजना का नाम रजिस्ट्री खर्च कैसे पता करें
राज्य छत्तीसगढ़
लाभ घर बैठे रजिस्ट्री में लगने वाले खर्च की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
उद्देश्य सरकारी काम काज में पारदर्शिता लाना
लाभार्थी जमीन क्रय या विक्रय करने वाले नागरिक
ऑफिसियल वेबसाइट e panjiyan cg

जमीन का सरकारी रेट-

जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है , तब से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है, सरकार भी सभी चीजों पर प्रदर्शित ला रही है और लोगों को ज्यादातर शासकीय कार्य में ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रही है , कि कोई भी किसी भी सरकारी कामकाज से जुड़ी चीजों को ऑनलाइन देख सके समझ सके।

हमारे देश में सभी राज्यों में राज्य सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्र के लिए सरकारी रेट निर्धारित किया जाता है, उस रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री के लिए स्टांप लगता है। यदि आप किसी भी स्थान पर खेत या आवासीय प्लाट खरीदना चाहते हैं, तो आपको इसकी जानकारी जरूर होना चाहिए।

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स्टांप ड्यूटी चार्ज क्या है-

जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री कराते समय स्टांप ड्यूटी चार्ज पे करना होता है। यह एक प्रकार का सरकार को दिए जाने वाला कर ही होता है। इस स्टाम्प ड्यूटी चार्ज जमीन क्रय करने पर सरकारी रेट के आधार पर तय होता है। रजिस्ट्री कानून के आधार पर क्रय कर्ता को संबंधित स्थान के सरकारी रेट के अनुसार स्टांप खरीदना पड़ता है , जिस पर जमीन के क्रेता विक्रेता का पूरा विवरण तथा खरीदे गए जमीन का रकबा आदि दर्ज होता है | यह स्टाम्प की जमीन के खरीदी बिक्री का सबूत होता है।

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e panjiyan portal cg क्या है –

यह छत्तीसगढ़ शासन का एक वेबसाइट हैं ,जिसके माध्यम से जमीन खरीदी -बिक्री की प्रक्रिया (रजिस्ट्री ) ,किसी भी स्थान का सरकारी रेट ,पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है ,इसके अलावा रजिस्ट्री हेतु ऑनलाइन समय लिया जा सकता है | छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोगों को इस ऑनलाइन सुविधा की नहीं है ,जिसके कारण वे यह नहीं जान पते हैं कि उन्हें किसी भी स्थान के रजिस्ट्री में कितना खर्च लगेगा |

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स्टाम्प ड्यूटी चार्ज कैसे निकाले-

चरण 1- यदि आप किसी भी स्थान पर जमीन क्रय करने जा रहे हैं और इसके लिए लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी चार्ज का गणना करना चाहते हैं , तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके सर्च बॉक्स में e-panjeeyan cg टाइप कर सर्च करना है सर्च करते ही छत्तीसगढ़ ई पंजीयन का वेबसाइट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।आपको उस पर क्लिक करना है |

इस आर्टिकल के अंत में भी आपको ही पंजीयन के वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराया गया है , पूरी प्रक्रिया को जानने के बाद आप चाहे तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से ई पंजीयन के वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो सकते हैं।

चरण 2- अब ई पंजीयन के वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, इस पेज में आपको थोड़ा नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आने पर बाजार मूल्य संगणक के अंतर्गत आपको click here का ऑप्शन दिखाई देगा, साथ ही लिखा रहेगा ,छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान के लिए एक विशेष भूमि और विशेष क्षेत्र के लिए स्टांप शुल्क गणना के लिए क्लिक करें आपको उस पर क्लिक करना है।

चरण 3-अब पुनः एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां लिखा रहेगा संपत्ति का बाजार मूल्य। इस पेज में आपको संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज करना है, जैसे जिला , उप पंजीयन कार्यालय, क्षेत्र का प्रकार, क्षेत्र का नाम, वार्ड, मोहल्ला, भूमि का प्रकार, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल ,वार्ड, मोहल्ला, सौदा किया गया रकबा , क्षेत्र इकाई (वर्ग फीट/ हेक्टर/ बीघा /कट्टा/ एकड़ / वर्ग मीटर), इतना दर्ज करते ही संपत्ति का या दस्तावेज का न्यूनतम बाजार मूल्य स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा।

यदि आप संबंधित स्थान पर कोई भी संपत्ति या जमीन खरीदना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं , कि उसके लिए कितने का स्टांप लगेगा तब आपको पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क तदोपरांत के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

चरण 4- पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क तदोपरांत पर क्लिक करते ही पुनः एक नया पेज ओपन हो जाएगा , इस पेज में दस्तावेज का न्यूनतम बाजार मूल्य पहले से दर्ज रहेगा, आपको संपत्ति का प्रकार , अभिलेख का प्रकार ,दस्तावेज का प्रकार, चयन करना है | इसके पश्चात मुद्रांक शुल्क एवं जनपद /नगर निगम /नगर पालिका /नगर पंचायत शुल्क का उपकर शुल्क व पंजीयन शुल्क स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा।

यहां पर लाल कलर में आपको एक नोट भी दिखाई देगा , जिसमें लिखा रहेगा अतिरिक्त ₹60 प्रति पृष्ठ के दर से लगेगा ,यह राशि आपको स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त अलग से देने होंगे।

इस तरह आप घर बैठे ही किसी भी जमीन का बाजार मूल्य तथा रजिस्ट्री में लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी चार्ज व अन्य खर्च की गणना आसानी से निकाल सकते हैं।

रजिस्ट्री शुल्क की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा , हम अपने वेबसाइट पर ऐसे ही उपयोगी जानकारी समय-समय पर साझा करते रहते हैं , जो आम लोगों से जुड़ी होती है | यदि आपको भी इसी तरह की जानकारी की जरूरत होती है , तो आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहें साथ ही इस जानकारी को शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –

रजिस्ट्री कराने में कितना खर्च आता है?

रजिस्ट्री खर्च उस स्थान के बाजार भाव के अनुसार निर्धारित होता है |


छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?

रजिस्ट्री खर्च उस स्थान के बाजार भाव के अनुसार निर्धारित होता है cg e pajiyan में जाकर रजिस्ट्री शुल्क निकाल सकते हैं |


रजिस्ट्री लागतों की गणना कैसे की जाती है?

cg e pajiyan में जाकर रजिस्ट्री शुल्क की गणना सकते हैं | साथ ही अन्य शुल्क की जानकारी भी निकाल सकते हैं |


1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कितने में होती है?

रजिस्ट्री खर्च उस स्थान के बाजार भाव के अनुसार निर्धारित होता है | स्टाम्प चार्ज जमीन के सरकारी रेट के आधार पर 20000 से 80000 या उससे भी अधिक हो सकता है|


संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य कैसे ज्ञात करें?

cg e pajiyan में जाकर रजिस्ट्री शुल्क की गणना सकते हैं | साथ ही अन्य शुल्क की जानकारी भी निकाल सकते हैं |

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