वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़े- छत्तीसगढ़

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जय जोहार, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक निश्चित समय के लिए शासन करती है,उसके पश्चात पुनः निर्वाचन होता है और जनता यदि किसी के काम से खुश या संतुष्ट नहीं होती है , तो वह उसे बदल देती है। इससे शासन का जनता के प्रति उत्तरदायित्व बना रहता है।

यदि आप भी चाहते हैं , कि आपके द्वारा चुने हुए योग्य प्रत्याशी ही निर्वाचित होकर आपके हितों के लिए कार्य करें , तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना जरूरी है। समय-समय पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का कार्य किया जाता है , इसके अलावा भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा भी लोगों को ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की सुविधा प्रदान करती है।

यदि आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है और आप मतदाता सूची में नाम दर्ज करना चाहते हैं और लोकतंत्र रूपी महाकुंभ में भाग लेना चाहते हैं ,तो निश्चित ही आपको इस आर्टिकल को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए , क्योंकि इस आर्टिकल के मदद से आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

लोकतांत्रिक देश में एक-एक वोट का कितना महत्व होता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है | एक वोट किसी भी व्यक्ति को जीता कर शासन में हमारा प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान कर सकता है। यदि आप चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भाग लेना चाहते हैं , तो भी आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।

योजना का नाम वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुडवाएं
राज्य छत्तीसगढ़
उम्र 18 वर्ष
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in

मतदाता सूची क्या है-

मतदाता सूची एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यस्त लोगों का एक सूची होता है जिन्हें वोट डालने का अधिकार होता है , यह मतदाता सूची लोकसभा विधानसभा अथवा पंचायत चुनाव के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। संविधान में इस बात का उल्लेख भी है, कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुना हुआ प्रत्याशी ही निश्चित समय तक शासन करेगी ,उसके पश्चात पुनः निर्वाचन कराया जाएगा।

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मतदाता सूची में नाम होना क्यों आवश्यक है-

मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से एक वोटर आईडी बनता है जो पहचान पत्र के रूप में काम आता है।

वोटर लिस्ट में नाम होने से आप एक मतदाता के रूप में या प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग ले सकते हैं।

शान द्वारा ज्यादातर योजनाओं का लाभ एवं मतदाता सूची के आधार पर ही मिलता है।

मतदाता सूची में नाम होने से आप अपने पसंद के प्रत्याशी का चुनाव कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम हेतु फार्म का प्रकार-

फार्म 6 नवीन मतदाता का नाम जोड़ने के लिए

फार्म 6 A प्रवासी भारतीयों क नाम जोड़ने के लिए

फॉर्म 6 B आधार को जोड़ने के लिए

फॉर्म 7 मतदाता सूची से नाम काटने के लिए

फॉर्म 8 मतदाता सूची में नाम बदलने या संशोधन के लिए

फॉर्म 8 A स्थान परिवर्तन के लिए

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मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु दस्तावेज –

*मोबाइल नम्बर

*पासपोर्ट साइज़ फोटो -अधिकतम 2mb ,jpg ,jpeg

*जन्म का प्रमाण – अंकसूची /आधार कार्ड (अधिकतम 2mb ,jpg ,jpeg)

*पते का प्रमाण -आधार कार्ड /राशन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस /अन्य (अधिकतम 2mb ,jpg ,jpeg)

*दिव्यान्गता प्रमाण पत्र- यदि हो तब (अधिकतम 2mb ,jpg ,jpeg)

मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन का प्रकार

ऑफलाइन- यदि आप ऑफलाइन तरीके से मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए समय-समय पर निर्वाचन आयोग के निर्देशन अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य कराया जाता है उसे समय आप आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने बीएलओ के पास आवेदन जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन- यदि आपको मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी विशेष समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है साथ ही आपको ऑफलाइन मोड की तरह है संबंधित है बीएलओ के पास भी जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हेतु आवश्यक दस्तावेज-
पासपोर्ट साइज फोटो आयु प्रमाण पत्र संघ सूची अन्य दस्तावेज जिसमें जन्मतिथि हो फतेह का प्रमाण हेतु राशन कार्ड आधार कार्ड अन्य

(यदि आप ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम हेतु आवेदन करते हैं तो सभी दस्तावेजों को स्कैन कर लेना है साथ ही आयु पते का प्रमाण वाला दस्तावेज दो बी से अधिक का नहीं होना चाहिए)

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मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन कैसे करें

चरण 1. यदि आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके सर्च बॉक्स में ceochhattisgarh. nic.in टाइप पर सर्च करना है, सर्च करते ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।

चरण 2- अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा होम पेज पर आपको हेडर में कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा-

हमारे बारे में

मतदाताओं के लिए

इवीएम

स्वीप

सूचना का अधिकार

राजनीतिक दल के लिए

टेंडर

हैंडबुक /मैन्युअल

आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन मतदाताओं के लिए पर क्लिक करना है , इस पर क्लिक करते ही पुनः कुछ ऑप्शन स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा |

मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने/ संशोधन करने के लिए vsp में ऑनलाइन आवेदन करें

मतदाता सूची में अपना नाम खोजें

विधानसभा वार मतदान केंद्र एवं अनुभाग

प्रवासी मतदाता के लिए

डाउनलोड ई- एपिक

वोटर हेल्पलाइन एप

आपको इसके अंतर्गत दिए गए पहले नंबर के ऑप्शन मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने / संशोधन करने के लिए vsp में ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना है |

चरण 3- अब पुनः एक नया पेज ओपन हो जाएगा , यहां पर आपको सभी प्रकार के फॉर्म दिखाई देंगे जैसे -फॉर्म 6 ,फॉर्म 6 A , फॉर्म 7 ,फॉर्म 8 ,परन्तु अभी फॉर्म ओपन नहीं होगा , चूँकि आप पहली बार इस पोर्टल पर लोगिन करने जा रहे हैं , इसलिए आपको आईडी- पासवर्ड बनाना होगा | इसके लिए आपको सबसे ऊपर में login और sign up का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको sign up पर क्लिक करना है।

अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है , ईमेल दर्ज करना अनिवार्य नहीं है , अब नीचे दिए गए कैप्चा कोड को फील कर continue के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद पुनः एक पेज ओपन होगा , इसमें अपना नाम , अंतिम नाम दर्ज करना है और पासवर्ड बना कर पासवर्ड व कन्फर्म पासवर्ड पर दर्ज करना है , फिर request OTP पर क्लिक करना है , अब जो पेज ओपन होगा उसमें otp फील करना है , उसके बाद verify and continue पर क्लिक करना है इस तरह आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। (पासवर्ड Acd12345@ इस तरह से बनाया जा सकता है |)

चरण 4– अब आईडी पासवर्ड फील करने का पेज फिर से ओपन हो जाएगा यहां पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज कर नीचे दिए गए कैप्चा कोड को ज्यो का त्यों फिल करना है , उसके बाद continue पर क्लिक करना है | इसके बाद फिर से otp प्राप्त होगा ,otp दर्ज करते ही फॉर्म 6 ओपन हो जायेगा ।

फॉर्म को कैसे भरें –

A. Select State, District & AC- इस भाग में राज्य ,जिला व विधानसभा का नाम चयन करना है ,फिर next पर क्लिक करना है |

B. Personal Details- इस भाग में नाम ,सरनेम और फोटो दर्ज /अपलोड करना है , फिर next पर क्लिक करना है |

C. Relatives Details- इस भाग में माता / पिता /पति /अन्य का चयन कर उसका नाम दर्ज करना है ,फिर next पर क्लिक करना है |

D. Contact Details- इस भाग में मोबाइल नम्बर दर्ज करना है ,ईमेल वैकल्पिक है ,फिर next पर क्लिक करना है |

E. Aadhaar Details– इस भाग में आधार नम्बर दर्ज करना है ,फिर next पर क्लिक करना है |

F. Gender – इस भाग में महिला /पुरुष /अन्य का चयन करना है ,फिर next पर क्लिक करना है |

G. Date of Birth details – इस भाग में जन्मतिथि दर्ज करना है ,इसके बाद दस्तावेज का प्रकार चयन कर ,उस प्रमाण पत्र का फोटो अपलोड करना है ,फिर next पर क्लिक करना है |

H. Present Address Details –वर्तमान पता दर्ज करना है और उसका दस्तावेज अपलोड करना है ,फिर next पर क्लिक करना है |

I. Disability Details –यदि हो तो दिव्यान्गता का प्रकार ,प्रमाण पत्र अपलोड ,फिर next पर क्लिक करना है |

J. Family member Details- इस भाग में जिसके नाम के पास मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं ,उसका नाम ,सम्बन्ध ,उसका epic नम्बर दर्ज करना है फिर next पर क्लिक करना है |

K. Declaration- इस भाग में जितने वर्ष में उस पते पर रह रहे हैं ,उसे दर्ज कर next पर क्लिक करना है |

L. Captcha -अंत में कैप्चा कोड दर्ज कर preview and submit पर क्लिक करना है |

चरण 5- अब आपके द्वारा भरा गया फॉर्म ओपन हो जायेगा ,भरे गये सभी जानकारी को ध्यान से मिलान कर देख लेना है ,इसके बाद जानकारी सही होने पर submit कर देना है ,अब यह फॉर्म आपके क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर चला जायेगा और आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जायेगा | इस तरह आप घर बैठे मतदाता सूची में नाम जुडवा सकते हैं |

मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम जुड़वाने हेतु यहाँ क्लिक करें

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने आवेदन कैसे करें ?

ceochhattisgarh.nic.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

क्या वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम जुड़वा सकते हैं ?

ceochhattisgarh.nic.in में जाकर ऑनलाइन नाम जुड़वा सकते हैं |

छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने आवश्यक दस्तावेज क्या लगता है ?

मोबाइल नम्बर
पासपोर्ट साइज़ फोटो
जन्म का प्रमाण – अंकसूची /आधार कार्ड
पते का प्रमाण -आधार कार्ड /राशन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस /अन्य
दिव्यान्गता प्रमाण पत्र यदि हो तब

वोटर लिस्ट में नाम कब जुड़ता है ?

इसके लिए समय समय पर पुनरीक्षण का कार्य कराया जाता है ,ऑनलाइन कभी भी आवेदन कर सकते हैं |

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