छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव कर्मचारी दुर्घटना मुआवजा नियम ,आवेदन
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जय जोहार, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पंचायती राज व्यवस्था इसका आधार है | हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है , जहां प्रत्येक 5 वर्ष में आम चुनाव होता है । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के अधिकारी / कर्मचारी के सहयोग से त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय क्षेत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। चुनाव कार्य में शिक्षक ,पुलिस ,कलर्क ,भृत्य ,वाहन चालक , अन्य अधिकारी / कर्मचारी लगे होते हैं, यदि इनके साथ कोई दुर्घटना घटती है , तो राज्य निर्वाचन आयोग मुआवजा प्रदान करती है |
छत्तीसगढ़ में हाल ही में नगरी निकाय और ग्राम पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। निर्वाचन की प्रक्रिया सहजता और सटीकता के साथ संपन्न कराया जा सके, इसके लिए राज्य के अधिकारियों -कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कभी-कभी कर्मचारियों के साथ किसी तरह की दुर्घटना घटित हो जाती है , इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं , तो आपको निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी/ कर्मचारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग प्रावधान किए गए क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में जरूर जानना चाहिए। यह क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी की मृत्यु अथवा अथवा अस्थाई / स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में जारी किया जाता है।
योजना का नाम | चुनावी कर्मचारी दुर्घटना क्षतिपूर्ति नियम व आवेदन |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
विभाग | राज्य निर्वाचन आयोग |
लाभ | चुनाव में लगे कर्मचारी के साथ दुर्घटना होती है तो मुआवजा दिया जाता है | |
लागू | छत्तीसगढ़ पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव |
ऑफिसियल वेबसाइट | cgsec.gov.in |
छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग
भारतीय संविधान के 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन के फल स्वरुप पंचायत एवं नगरी निकायों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है | छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 28 सितंबर 2002 को हुआ था। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिसमें जिला स्तर पर जिला पंचायत , खंड स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का चुनाव सम्पन्न कराती है वही नगरी निकाय क्षेत्र में भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराया जाता है।
अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009
निर्वाचन कर्तव्य के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु अथवा घायल होने पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निर्वाचन अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009 बनाया गया है, इस नियम के तहत कर्मचारी की सामान्य दुर्घटना ,नक्सली हिंसा या इसी तरह की अन्य हिंसा में मृत्यु /अस्थाई /स्थाई अपंगता की स्थिति में अलग अलग राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है |
अनुग्रह प्रतिपूर्ति की पात्रता
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से निर्वाचन कार्य में लगा है जिसमें प्रशिक्षण भी सम्मिलित है उस दौरान मृत्यु या दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो जाता है तो वह इस अनुग्रह प्रतिपूर्ति की राशि के लिए पत्र होता है। निर्वाचन कर्तव्य से तात्पर्य निवास या कार्यालय छोड़ने के समय से कर्तव्य पूरा करने के बाद निवास या कार्यालय वापस पहुंचने के समय तक लागू होता है।
जिले का नाम जहाँ नियम लागू है
सरगुजा | बिलासपुर | रायगढ़ | राजनांदगांव | दुर्ग | रायपुर | बस्तर | कोरिया | जांजगीर चांपा |
कबीरधाम | महासमुंद | धमतरी | कांकेर | दंतेवाड़ा | नारायणपुर | बीजापुर | सूरजपुर | बलरामपुर |
जशपुर | सुकमा | कोंडागाँव | बालोद | बेमेतरा | गरियाबंद | बलोदा बाजार | पेंड्रा गौरेला मरवाही | खैरागढ़ छुई खदान गंडई |
मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी | मुंगेली | कोरबा | महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर | सक्ति | सारंगढ़ बिलाईगढ़ |
अनुग्रह प्रति पूर्ति की राशि
मृत्यु की स्थिति में-
अधिकारियों कर्मचारियों की मृत्यु के दशा में ₹500000 अनुग्रह राशि का भुगतान मृतक के परिवार के सदस्यों को किया जाता है। यदि नक्सली हिंसा या इसी प्रकृति की हिंसा में मृत्यु होती है तो अनुग्रह क्षतिपूर्ति की राशि 10 लाख रुपए मृतक के परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जाता है।
स्थाई अपंगता की स्थिति में
अधिकारियों कर्मचारियों की किसी दुर्घटना के कारण यदि स्थाई अपंगता होती है तो ₹300000 रूपये अनुग्रह प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जाता है। यदि स्थाई अपंगता नक्सली हिंसा या इसी प्रकृति के घटना के कारण होती है तो 6 लाख रुपए की राशि भुगतान किया जाता है।
अस्थाई अपंगता की स्थिति में
यदि निर्वाचन कर्तव्य के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों को अस्थाई अपंगता होती है तो अनुग्रह प्रतिकार की राशि ₹100000 भुगतान किया जाता है यदि आंशिक अपंगता नक्सली हिंसा या इसी प्रकृति के हिंसा के कारण होती है तो ₹200000 क्षतिपूर्ति की प्रदान की जाती है।
निर्वाचन क्षतिपूर्ति आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन प्रारूप परिशिष्ट -1
- आवेदन प्रारूप परिशिष्ट -2
- मृतक की सेवा पुस्तिका की नॉमिनेशन फॉर्म की छाया प्रति
- निकटतम पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन की कॉपी।
- डाक्टरी मुलाहिजा प्रतिवेदन तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी
- उत्तराधिकारी की पासपोर्ट साइज अभीप्रमाणित फोटो
- अधिकारी कर्मचारी की निर्वाचन कर्तव्य के आदेश की प्रति
- स्थाई एवं आंशिक अपंगता का निर्धारण अभिलेख में उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य
क्षतिपूर्ति आवेदन कहां और कैसे करें
छत्तीसगढ़ प्रतिकर भुगतान नियम 2009 जो कि राज्य पत्र में प्रकाशित किया गया है , उसी के साथ ही आवेदन का प्रारूप भी जारी किया गया है | यदि किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के साथ इस तरह की दुर्घटना घटित होती है तो वह स्वयं या उसका उत्तराधिकारी परिशिष्ट एक व परिशिष्ट दो को भरकर उपर बताये गये दस्तावेजों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आम चुनाव 2019-20 में कर्मचारियों को जारी क्षतिपूर्ति की राशि का विवरण
चरण 1- पिछले आम चुनाव 2019-20 में चुनाव के दौरान मृत्यु एवं घायल अधिकारी कर्मचारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि का विवरण राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है , इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ब्राउज़र में cgsec.gov.in टाइप कर सर्च करना है, सर्च करते ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा , उस पर क्लिक करना है।
चरण 2- अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा, होम पेज पर बायीं ओर नीचे दिखाए गए अनुसार कुछ विकल्प दिखाई देंगे।
- आयोग का गठन
- संवैधानिक दायित्व
- संवैधानिक प्रावधान
- प्रशासकीय संरचना
- सामान्य सांख्यिकी
- निर्वाचन सांख्यिकी
- निर्वाचन अधिनियम
- प्रतिकर भुगतान नियम
- प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं व्यय सीमा
- सूचना का अधिकार
इन विकल्पों में से आपको प्रतिकर भुगतान नियम के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

चरण 3- अब पुनः एक नया पेज ओपन हो जाएगा , इस पेज में आपको दो तरह का इंटरफेस दिखाई देगा-
- निर्वाचन कर्तव्य के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु अथवा घायल होने पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निर्वाचन अनुग्रह प्रतिकार भुगतान नियम 2009 ( इस आप्शन पर क्लिक करने पर राजपत्र के पीडीऍफ़ के साथ ही आवेदन फॉर्म मिलेगा )
- आम चुनाव वर्ष 20—– में मृत्यु एवं घायल कर्मचारी अधिकारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि का विवरण
आपको आम चुनाव वर्ष……….में मृत्यु एवं घायल कर्मचारी अधिकारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि का विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह वर्ष………. के चुनाव में मृत्यु एवं घायल अधिकारी कर्मचारी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निर्वाचन अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009 के तहत स्वीकृत क्षतिपूर्ति की राशि का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा | आप इस सूची में जिले का नाम , नास्तिक्रमांक ,स्वीकृत आदेश क्रमांक, राशि स्थिति ,नियम ,अनुग्रही का नाम, घटना का कारण ,भुगतान संबंधी विवरण, निर्वाचन का नाम पूरी जानकारी देख सकते हैं।

कर्मचारी दुर्घटना नियम ,फॉर्म ,मुआवजा लिस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें
सारांश
आज के इस आर्टिकल में हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निर्वाचन अनुग्रह प्रतिकार भुगतान नियम 2009 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी के लिए दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में प्रावधान किए गए अनुग्रह राशि की से जुड़ी जानकारी साझा की गई है | उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा ऐसे उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहें , इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (faq) –
छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव में लगे कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर कितना मुआवजा मिलता है ?
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में लगे कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर कितना मुआवजा मिलता है ?
छत्तीसगढ़ चुनाव कार्य में लगे कर्मचारी की दुर्घटना हो जाने पर मुआवजा के लिए आवेदन कैसे करें ?
आवेदन प्रारूप परिशिष्ट -2
मृतक की सेवा पुस्तिका की नॉमिनेशन फॉर्म की छाया प्रति
निकटतम पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन की कॉपी।
डाक्टरी मुलाहिजा प्रतिवेदन तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी
उत्तराधिकारी की पासपोर्ट साइज अभीप्रमाणित फोटो
अधिकारी कर्मचारी की निर्वाचन कर्तव्य के आदेश की प्रति
स्थाई एवं आंशिक अपंगता का निर्धारण अभिलेख में उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य
छत्तीसगढ़ चुनाव कार्य में लगे कर्मचारी की दुर्घटना हो जाने पर मुआवजा के लिए आवेदन कहाँ करें ?
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