छत्तीसगढ़ बीज लाइसेंस आवेदन 2025
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cg seeds license – देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है , ऐसे में स्वरोजगार ही इस समस्या का समाधान है , क्योंकि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ऐसे में अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु स्वरोजगार जरूरी हो जाता है। आज हम आपसे ऐसे ही एक स्वरोजगार के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बीज भंडार या बीज की दुकान।
छत्तीसगढ़ में खाद भंडार (दुकान ) खोलने के लिए जिस तरह लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, इस तरह ही बीज भंडार अर्थात बीज दुकान खोलने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है बिना लाइसेंस के बीज की दुकान नहीं खोला जा सकता है।
इसके पहले वाले आर्टिकल में हम खाद दुकान के लिए लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी साझा कर चुके हैं इस आर्टिकल में हम बीच की दुकान है तो ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी साझा करने जा रहे हैं।
योजना का नाम | बीज लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
विभाग | कृषि विभाग |
लाभार्थी | बीज दुकान खोलने के इच्छुक व्यक्ति |
लाभ | घर बैठे बीज लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं |
ऑफिसियल वेबसाइट | agri license cg |
छत्तीसगढ़ बीज भंडार लाइसेंस-
छत्तीसगढ़ में बीज की दुकान ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में खोला जा सकता है जहां आसपास के लोग कृषि कार्य करते हैं बीज दुकान खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है बिना लाइसेंस के बीच की दुकान नहीं खोला जा सकता लाइसेंस के लिए आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी कार्यालय में भटकने की आवश्यकता नहीं है इस आर्टिकल में बताए गए जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बीज भंडार के लाभ-
बीज की दुकान स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम है।
सरकारी नौकरी के लिए दर-दर भटकने की आवश्यकता नहीं है।
इस व्यवसाय से अच्छा खासा इनकम प्राप्त किया जा सकता है।
यदि दुकान स्वयं का नहीं है तो किराए की दुकान के लिए भी लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।
इस व्यवसाय को शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में खोला जा सकता है।
बीज दुकान के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
बीज लाइसेंस की वैलिडिटी व फीस-
बीज भंडार हेतु लाइसेंस को समय-समय पर रेनवाल करना होता है इसके लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है एक बार लाइसेंस प्राप्त करने के 2 वर्ष पश्चात रिन्यूअल कराना होता है। बीज लाइसेंस के लिए 1000 रुपए का ई चालान जमा करना पड़ता है वर्तमान में हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत वृद्धि हुआ होगा जब आप आवेदन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको ई चालान जमा करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर वास्तविक राशि दिखाई देगा।
छत्तीसगढ़ बीज लाइसेंस के लिए योग्यता-
खाद लाइसेंस की तरह ही बीज लाइसेंस के लिए स्नातक न्यूनतम योग्यता है परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि कोई दसवीं पास व्यक्ति बीज लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसे 15 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा उसके पश्चात उसे बीज लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
बीज लाइसेंस हेतु आवश्यक दस्तावेज-
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- दुकान का नक्शा
- बायोडाटा -निर्धारित प्रपत्र में ( एग्री पोर्टल के होम पेज पर आप प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं)
- स्नातक का मार्कशीट-रसायन या बीएससी एग्रीकल्चर
- किराए की दुकान पर हैं तो रेंट सर्टिफिकेट
- ई चालान (फॉर्म भरने पर ऑनलाइन ई चालान जमा करने का आप्शन आएगा ,ई चालान के भरने के बाद उसका कॉपी )
- सोर्स सर्टिफिकेट अर्थात किस कंपनी का बीज रखना चाहते हैं |
- पंचायत / नगरी निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
छत्तीसगढ़ बीज लाइसेंस हेतु आवेदन कैसे करें-
चरण 1- छत्तीसगढ़ में बीज लाइसेंस हेतु आवेदन करना बहुत ही आसान है आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से बीज लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है और उसके सर्च बॉक्स में cg agri license टाइप कर सर्च करना है सर्च करते ही छत्तीसगढ़ कृषि लाइसेंस का वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।
चरण 2- अब कृषि लाइसेंस के वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा क्योंकि आप पहली बार इस पोर्टल के माध्यम से बीज लाइसेंस हेतु आवेदन करने जा रहे हैं , इसलिए पंजीयन करना होगा पंजीयन करने के लिए मेनू बार में दिए गए user registration के इंटरफेस पर क्लिक करना है।
अब पंजीयन फॉर्म ओपन हो जाएगा यहां पर आपको कुछ जानकारी फील करना है, जिन इंटरफेस के सामने स्टार का निशान है उसे भरना अनिवार्य है।
applicant name (आवेदक का नाम)
type (प्रकार)-
firm/company name (फर्म या कंपनी का नाम)
address (पता )
city /village (शहर /गांव )
pincode (पिन कोड )
state (राज्य)
distric (जिला)
mobile number (मोबाइल नंबर)
e mail (ईमेल)
GST नंबर (यदि है )
pan (पैन नंबर)
user ID (उपयोगकर्ता का नाम)
password (पासवर्ड)
confirm password (पुनः पासवर्ड दर्ज)
register (पंजीकरण करवाना) पर क्लिक करना है। इस तरह पंजीयन का कार्य पूर्ण हो जाएगा अब आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चरण 3- बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको होम पेज पर दिए गए login के इंटरफेस पर क्लिक करना है वहां पर आपको user/ applicant के इंटरफेस पर क्लिक करना है , इसके बाद लॉग इन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा,आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड फील कर लॉगिन पर क्लिक करना है |

चरण 4- लॉग इन करने के पश्चात पोर्टल का डैशबोर्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा यहां पर आपको apply for a new license के इंटरफेस पर क्लिक करना है , क्लिक करते ही पुनः एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में license /letter of authorization for के इंटरफेस में seeds और license /letter of authorization type में producer /wholesaler (state )/wholesaler (district )/retailer आप जिस तरह का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसका चयन करना है।
इसके पश्चात आवश्यक दस्तावेजों का लिस्ट दिखाई देगा इस पेज के अंत में ok & next का ऑप्शन दिखाई देगा , उस पर क्लिक करना है। आपको कितने स्टेप में फॉर्म कंप्लीट करना है , वह स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा , आपको पुनः ok & next पर क्लिक करना है।

चरण 5- आप फार्म को 5 -7 स्टेप में भरना है , सभी स्टेप को बारी-बारी से फील करते जाना है और save & next करते जाना है। फॉर्म भरने पर फॉर्म के स्टेप 6 में ई चालान जमा करने का ऑप्शन दिखाई देगा | यदि बीज दुकान खोलना चाहते हैं तो जिला कृषि निदेशक का नाम और राज्य स्तर के लिए एडिशनल डायरेक्टर रायपुर के नाम चालान जमा करना है | आपको ई चालान जमा करना है उसका रिसिप्ट डाउनलोड कर सुरक्षित रखना है क्योंकि फार्म के अंतिम भाग में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उस समय ऊपर बताए गए दस्तावेजों के साथ-साथ आपको ई चालान का कॉपी अपलोड करना होगा।
अंत में save & next पर क्लिक करना है ,अब आपके द्वारा भरा गया आवेदन प्रदर्शित होने लगेगा ,सभी जानकारी सहीं होने पर सबमिट पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और आपको एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा , जिसे अपने पास नोट करके सुरक्षित रख लेना है | आप इसके मदद से आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं और बन जाने पर ऑनलाइन लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं |

इस तरह आवेदन ऑनलाइन सबमिट हो जायेगा ,यदि सभी जानकारी सही रहा तो आपको ऑनलाइन बीज लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा |
बीज लाइसेंस हेतु आवेदन कैसे करें
सारांश –
इस आर्टिकल में बीज लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन की जानकारी साझा की गई है ,ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आज जिला कृषि विभाग से दस्तावेज और ई चालान के सम्बन्ध में जानकारी ले सकते हैं ,उसके बाद बताये गये अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा ,इसी तरह की उपयोगी जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट का नियमित विजित जरुर करते रहें | इस जानकारी को शेयर जरुर करें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
बीज लाइसेंस कैसे बनता है ?
बीज की दुकान कैसे खोलें ?
कृषि केंद्र खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा ?
खाद बीज लाइसेंस के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा ?
पैन कार्ड
आधार कार्ड
दुकान का नक्शा
बायोडाटा -निर्धारित प्रपत्र में ( एग्री पोर्टल के होम पेज पर आप प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं)
स्नातक का मार्कशीट-रसायन या बीएससी एग्रीकल्चर
किराए की दुकान पर हैं तो रेंट सर्टिफिकेट
ई चालान (फॉर्म भरने पर ऑनलाइन ई चालान जमा करने का आप्शन आएगा ,ई चालान के भरने के बाद उसका कॉपी )
सोर्स सर्टिफिकेट अर्थात किस कंपनी का बीज रखना चाहते हैं |
पंचायत / नगरी निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
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