छत्तीसगढ़ सरकारी योजना

छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह योजना 2025 आवेदन

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inter caste marriage scheme cg- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में अस्पृश्यता निवारण हेतु शुरू किए गए यह एक महत्वपूर्ण योजना है , यह योजना समाज में एक क्रांतिकारी परंपरा को जन्म देती है और समाज में हो रही बदलाव को एक नई दिशा देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त उच्च ,नीच, जाति प्रथा की भावना को समाप्त कर समाज में समता लाना है। इस योजना का नाम है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |

समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के भावना में बदलाव लाने व अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए , इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा विवाहित जोड़े को नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है।

छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 1978 को 2019 में संशोधन किया गया है , तब से छत्तीसगढ़ में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2019 लागू है। यदि कोई भी गैर अनुसूचित जाति का युवक या युवती द्वारा अनुसूचित जाति के युवक या युवती से विवाह कर आदर्श कदम उठाता है ,तो उसे पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है।

योजना का नामअंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
राज्यछत्तीसगढ़
लाभार्थीअनुसूचित जाति के युवक या युवती से अंतरजातीय विवाह करने वाले
लाभ250000 रूपये पुरस्कार व प्रसंशा पत्र
उद्देश्यअस्पृश्यता उन्मूलन

छत्तीसगढ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना-

छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की माहिती योजनाओं में से एक है , इस योजना के अंतर्गत अब तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ गैर अनुसूचित जाति के युवक या युवती द्वारा अनुसूचित जाति के युवक या युवती से विवाह करने पर मिलता है। यदि आपने ऐसा किया है और विवाह को एक वर्ष से अधिक नहीं हुआ है तो शीघ्र ही आवेदन कर सकते हैं |

विवाह प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

अंतर्जातीय विवाह योजना का उद्देश्य-

छत्तीसगढ़ में अस्पृश्यता उन्मूलन के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है , ताकि समाज में व्याप्त उच्च- नीच ,छुआ-छूत ,जाति-पाति के भेदभाव को समाप्त कर एक समरसता स्थापित किया जा सके।

जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि-

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिसूचना दिनांक 18-4-2018 जारी होने के दिनांक से अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को 250000 /- (दो लाख पचास हजार रुपए ) एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि में से ₹100000 को दम्पत्ति के आवेदन स्वीकार होने के बाद आरटीजीएस / नेफ्ट के माध्यम से जारी कर दिया जाता है , वहीं 150000 (एक लाख पचास हजार रुपए ) को दम्पत्ति के संयुक्त नाम एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक में 3 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट पर रखा जाता है।

3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम 2 वर्ष के अंदर संबंधित दम्पत्ति द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राशि प्राप्त किया जा सकता है , इससे अधिक समय पर ऍफ़डी आहरित कर पुनः शासकीय खजाने में जमा कर दिया जाता है | दम्पत्ति में से किसी एक की मृत्यु होने की दशा में जीवित सदस्य एफडी की राशि प्राप्त कर सकता है।

आयुष्मान कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

अंतर्जातीय विवाह योजना हेतु पात्रता-

अंतर्जातीय विवाह करने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना जरूरी होता है। विवाह के 1 वर्ष की अवधि के पश्चात आवेदन करने पर उसे पर कोई विचार नहीं किया जाता।

इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आय सीमा का बंधन नहीं है, अर्थात अंतर्जातीय विवाह करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है उसे आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

अंतर्जातीय विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सक्षम अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य है।

द्वितीय विवाह पर कोई राशि नहीं दिया जाता है , परंतु विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्र होती है ,बसरते दम्पत्ति में से किसी एक ने पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।

दम्पत्ति में से किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए , परंतु युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से काम नहीं होना चाहिए।

विवाहित दम्पत्ति में से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को चाहे लड़का हो या लड़की छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

विवाहित दम्पत्ति में से कोई भी छत्तीसगढ़ अथवा अन्य किसी राज्य में इसी तरह की कोई योजनाओं से लाभान्वित ना हुआ हो।

इस योजना के तहत भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन में से किसी एक योजना का ही लाभ मिलता है |

जाति प्रमाण पत्र हेतु फॉर्म डाउनलोड करें

अंतर्जातीय विवाह योजना हेतु दस्तावेज-

अंतर्जातीय विवाह प्रमाण पत्र- हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति साथ ही दम्पत्ति का स्वयं प्रमाणित संयुक्त फोटो भी प्रस्तुत करना होगा।

जाति प्रमाण पत्र- आवेदक दंपति में से अनुसूचित जाति के सदस्य को अनुसूचित जाति का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना जरूरी है, वहीं गैर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संसद सदस्य , विधानसभा सदस्य ,कलेक्टर ,अनुविभागीय अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ,नगर निगम /नगर पालिका अध्यक्ष में से किसी एक से प्राप्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

निवास प्रमाण पत्र– आवेदक दम्मेंपत्ति से जो अनुसूचित जाति वर्ग से है , उसे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

घोषणा पत्र- आवेदक दंपत्ति द्वारा निर्धारित प्रारूप बी जिसका पीडीएफ फॉर्मेट नीचे दिए गया है आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

आवेदक दम्पत्ति का आधार कार्ड।

पासपोर्ट साइज़ फोटो |

अंतर्जातीय विवाह योजना हेतु आवेदन कैसे करें-

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनक दम्पत्ति में से जो अनुसूचित जाति वर्ग का है , उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के जिस जिले से मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है , उस जिले के जिला कलेक्टर अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता व उपसंचालक समाज कल्याण विभाग- सदस्य,सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग -सदस्य सचिव के द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच कीजाती है, सभी जानकारी सही होने पर आवेदक को इस योजना के लिए राशि स्वीकृत कर दी जाती है।

यदि दंपत्ति द्वारा कोई झूठी जानकारी या अभिलेख प्रस्तुत किया गया है , तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए प्रदत्त राशि भू राजस्व के बकाए की भांति वसूल की जाती है ।

आवेदन प्रारूप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

सारांश

छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में हमारे द्वारा जानकारी साझा की गई है , यह जानकारी पूर्ण रूप से शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ही है , उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा , ऐसे ही उपयोगी जानकारी हम समय-समय पर साझा करते रहते हैं , इसलिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहें | इस जानकारी को जरूर शेयर करें |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –


छत्तीसगढ़ में अंतर जाति विवाह के लिए सरकार कितना पैसा देती है ?

छत्तीसगढ़ में अंतर जाति विवाह करने पर सरकार 250000 रूपये प्रोत्साहन के रुप में देती है |


छत्तीसगढ़ में अंतरजातीय विवाह का नया नियम क्या है ?

छत्तीसगढ़ में अंतरजातीय विवाह संशोधित नियम 2019 लागु है ,इस नियम के तहत गैर अनुसूचित जाति के युवक या युवती द्वारा अनुसूचित जाति के युवक या युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि मिलता है |

क्या विधवा से शादी करने पर अंतर जातीय विवाह योजना का लाभ मिलता है ?

यदि विधवा महिला अनुसूचित जाति श्रेणी से आती है तो अंतर जातीय विवाह योजना का लाभ मिलता है ,परन्तु पहले वह इस योजना से लाभान्वित न हुआ हो|

छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह योजना का आवेदन कैसे करें ?

जिला कलेक्टर अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होता है |

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