ई रिक्शा सहायता योजना आवेदन छत्तीसगढ़
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जय जोहार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना। इस योजना को दीदी ई रिक्शा सहायता योजना भी कहा जाता है | इस योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। यदि आप ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं तो इस जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ें।
देश की कुल जनसंख्या का 90% श्रमिक की श्रेणी में आते हैं यह श्रमिक संगठित और संगठित दोनों ही श्रेणी में आते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सुनिश्चित रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। स्थाई रोजगार नहीं होने के कारण इनका जीवन दयनीय होता है।
इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए संसद में पारित अधिनियम के प्रावधान के प्रतिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम 2010 बनाया गया है , जिसके तहत संगठित और असंगठित कर्मकारों के सामाजिक सुरक्षा हेतु मंडल का गठन किया गया है मंडल द्वारा इन श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
विभाग | श्रम विभाग |
लाभ | ई-रिक्शा हेतु 50 हजार से 1 लाख सब्सिडी |
उद्देश्य | श्रमिकों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना |
ऑफिसियल वेबसाइट | cg shram |
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना-
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्न निर्माण एवं असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-रिक्शा सहायता योजना चलाई जा रही है , जिससे कि असंगठित कर्मकार क्षेत्र के श्रमिक अपने लिए स्वरोजगार तैयार कर सकें। वर्तमान में इसका नाम बदलकर दीदी ई रिक्शा सहायता योजना कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ ई-रिक्शा सहायता योजना अनुदान-
भवन एवं अन्य सन निर्माण हुआ असंगठित कर्मकार मंडल ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा 50000 का अनुदान दिया जाता था जिसे संशोधित करते हुए अब इस योजना के अंतर्गत 1 लाख का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए आवेदन करना होता है आवेदन स्वीकृत के पश्चात अनुदान की राशि जारी कर दी जाती है। वही असंगठित कर्मकार मंडल ई रिक्शा सहायता योजना में पंजीकृत ऑटो चालकों को 50000 का अनुदान व 10000 हितग्राही का अनुदान शामिल होता है शेष राशि को बैंक द्वारा लोन प्रदान किया जाता है जिसे हितग्राही को किस्त के रूप में जमा करना पड़ता है।
छत्तीसगढ़ ई रिक्शा सहायता योजना के लिए पात्रता-
भवन एवं अन्य संनिर्माण व असंगठित कर्मकार मंडल ई रिक्शा सहायता योजना के लिए महिला हितग्राहियों को ई-रिक्शा का परिचालन करना अनिवार्य है।
इस योजना में जो एक लाख की सब्सिडी प्रदान की जाती है यदि ई रिक्शा का परिचालन करना नहीं आता है तो केवल 50000 का सब्सिडी मिलता है।
छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
ई रिक्शा सहायता योजना छत्तीसगढ़ के लिए आवेदक का उम्र 18-50 आयु वर्ग के बीच होना चाहिए |
भवन एवं अन्य संनिर्माण या असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज-
हितग्राही का जीवित श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
बैंक से लोन प्राप्त करने में संबंधी दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति
आधार कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पासबुक
स्व घोषणा पत्र (ऑनलाइन आवेदन के समय श्रम विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है )
सभी दस्तावेजों को स्केन या फोटो लेकर अपने मोबाइल या लैपटॉप में सुरक्षित रखना है |
ऑनलाइन आवेदन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी –
ऑनलाइन आवेदन को हिंदी में भरना है , साथ ही ई रिक्शा क्रय करने के 90 दिवस के अंदर श्रम विभाग में आवेदन प्रस्तुत करना होगा |
ई रिक्शा सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें –
चरण 1-यदि आप भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल या असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है और ई रिक्शा सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं , तब सबसे पहले ई रिक्शा क्रय करना होगा , उसके पश्चात 90 दिन के अंदर श्रम विभाग में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ई रिक्शा क्रय करने से पहले आप चाहें तो जिला श्रमायुक्त कार्यालय में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके सर्च बॉक्स में cg shram टाइप कर सर्च करना है , सर्च करते ही छत्तीसगढ़ श्रम विभाग का ऑफिसर वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।
चरण 2- अब छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। आपको स्क्रोल कर थोड़ा नीचे की ओर आना है नीचे की ओर आने पर विभिन्न सेवाओं का इंटरफेस दिखाई देगा।
श्रम आयुक्त सेवाएं
भवन एवं अन्य संनिर्माण
असंगठित कर्मकार मंडल
श्रम कल्याण मंडल
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं
इन सेवाओं में से आप भवन एवं अन्य संनिर्माण या असंगठित कर्मकार मंडल में से जिस भी क्षेत्र में पंजीकृत हैं उसके नीचे दिए गए देखे के इंटरफेस पर क्लिक करना है।

चरण 3- अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में आपको सर्विस का प्रकार और आप क्या करना चाहते हैं का चयन करना है | सर्विस चुने में योजना का चयन करना है। आप क्या करना चाहते हैं के अंतर्गत आवेदन का चयन करना है। अंत में आगे बढ़ें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

चरण 4- अब जो पेज ओपन होगा उसमें आपको अपने जिले का नाम चयन करना है और पंजीयन क्रमांक दर्ज कर विवरण देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, पंजीयन क्रमांक के आधार पर आपका नाम तथा अन्य जानकारी पहले से ही आवेदन में फिल रहेगा , आपको योजना का नाम चयन करना है किसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं और अन्य विवरण दर्ज करना है।इसके बाद अंत में ऊपर बताए गए सभी प्रमाण पत्रों को बारी-बारी से अपलोड करना है।

सभी जानकारी फिल करने और प्रमाण पत्र अपलोड करने के पश्चात अंत में फॉर्म को सबमिट करना है| सबमिट करने के पश्चात आपको एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा , जिसे अपने पास सुरक्षित रखना है , क्योंकि आप बाद में इस आवेदन क्रमांक के आधार पर आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
यदि सभी जानकारी सही पाया जाता है , तो उसके बाद श्रम विभाग द्वारा आपके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में सब्सिडी की राशि जारी कर दी जाती है।
ई रिक्शा सहायता योजना हेतु आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें
सारांश-
हमारे द्वारा भवन एवं अन्य सन्न निर्माण कर्मकार मंडल तथा असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री ई रिक्शा सहायता योजना हेतु आवेदन की जानकारी साझा की गई है ,उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। यह जानकारी आपको कैसा लगा या आपके मन में इस योजना के संबंध में कुछ सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भेज सकते हैं | इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें|
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ई रिक्शा सहायता योजना क्या है ?
छत्तीसगढ़ ई रिक्शा सहायता योजना का लाभ कैसे लें ?
ई रिक्शा पर छत्तीसगढ़ सरकार कितना सब्सिडी देती है ?
छत्तीसगढ़ ई रिक्शा खरीदने के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट चाहिए ?
बैंक से लोन प्राप्त करने में संबंधी दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति
आधार कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पासबुक
स्व घोषणा पत्र
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