छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव जमानत राशि
पार्षद नामांकन हेतु जमानत राशि ,जिला पंचायत चुनाव हेतु जमानत राशि ,जनपद पंचायत चुनाव हेतु जमानत राशि ,सरपंच चुनाव हेतु जमानत राशि, पंच चुनाव हेतु जमानत राशि ,नगर पंचायत चुनाव हेतु जमानत राशि , नगर पालिका परिषद हेतु जमानत राशि ,नगर पालिका निगम हेतु जमानत राशि , नगर पंचायत चुनाव हेतु व्यय सीमा , नगर पालिका परिषद हेतु व्यय सीमा ,नगर पालिका निगम हेतु व्यय सीमा , पार्षद चुनाव व्यय सीमा ,पंचायत चुनाव व्यय सीमा , ग्राम पंचायत चुनाव हेतु नामांकन राशि छत्तीसगढ़
जय जोहार, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पंचायती राज व्यवस्था इसका प्रमुख आधार है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही पंचायत का अस्तित्व रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक/ आर्थिक/ राजनीतिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान है। लोकसभा , विधानसभा सीट के लिए जिस प्रकार निर्वाचन होता है , ठीक उसी तरह जिला पंचायत ,जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत / नगर पंचायत ,नगर परिषद ,नगर पालिका के लिए भी 5 वर्ष में चुनाव होता है।
जो भी अभ्यर्थी लोकसभा , विधानसभा का चुनाव लड़ता है उसे जब नामांकन दाखिल करता है तो एक निश्चित राशि भी जमा करना पड़ता है ,ठीक उसी तरह जिला सदस्य ,जनपद सदस्य , सरपंच या पंच /पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं , उन्हें नामांकन के साथ एक निश्चित मात्रा में राशि जमा करना होता है , जिसे जमानत राशि कहते हैं। हालाँकि चुनाव के बाद यह राशि वापस कर दी जाती है |
हमारे देश में जितने भी बड़े राजनेता हुए हैं , उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंचायत /पार्षद चुनाव से ही शुरू किये हैं। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आप जिला पंचायत /जनपद पंचायत /सरपंच या पंच /पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं , तो इस जानकारी को आपको ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए , क्योंकि आज हम आपको त्रिस्तरीय पंचायत /नगरीय निकाय चुनाव हेतु लगने वाले जमानत राशि के बारे में बताने जा रहे हैं।
आर्टिकल का नाम | पंचायत /निकाय चुनाव जमानत राशि |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
विभाग | राज्य निर्वाचन आयोग |
लाभ | घर बैठे पंचायत /निकाय चुनाव जमानत राशि ऑनलाइन पता कर सकते हैं |
उद्देश्य | चुनाव लड़ने वाले लोगों को पंचायत /निकाय चुनाव जमानत राशि की जानकारी प्रदान करना | |
ऑफिसियल वेबसाइट | cg.sec.gov.in |
पंचायत /नगरीय निकाय चुनाव हेतु जमानत राशि
देश में 73 वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 से पंचायत राज व्यवस्था लागू है।
लोकसभा , विधानसभा ,नगरी निकाय ग्राम पंचायत जिस भी स्तर के लिए चुनाव में अभ्यर्थी के रूप में भाग लेना चाहते हैं तो आपको जमानत राशि जमा करना होता है। यह जमानत राशि अलग-अलग स्तर के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।
जमानत जब्त कब होता है
हमारे देश में पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक किसी भी स्तर का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित राशि जमा करना होता है। हालांकि यह राशि चुनाव के पश्चात वापस कर दी जाती है, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वोट सीमा से कम वोट प्राप्त होने वाले उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वोटो का 1/6 फ़ीसदी वोट प्राप्त नहीं होता है , तो उस उम्मीदवार का जमाना जब्त हो जाती है।
पद का नाम जिसका जमानत राशि पता कर सकते हैं
त्रिस्तरीय पंचायत–
- जिला पंचायत सदस्य
- जनपद पंचायत सदस्य
- सरपंच
- पंच
नगरीय निकाय –
- नगर पंचायत पार्षद
- नगर पालिका परिषद पार्षद
- नगर पालिका निगम
छत्तीसगढ़ चुनाव व्यय सीमा
त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य , जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च के लिए व्यय सीमा निर्धारित नहीं है , जबकि नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष / वार्ड पार्षद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा नगर पंचायत ₹50000 , नगर पालिका परिषद 150000, नगर पालिका निगम तीन लाख से अधिक जनसंख्या में 500000 / 3 लाख से कम जनसंख्या में 3 लाख रुपए |
त्रिस्तरीय पंचायत /नगरीय निकाय चुनाव के लिए जमानत राशि
चरण 1- यदि आप भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय में किसी भी स्तर के लिए उम्मीदवार के रूप में भाग लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप जिस पद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं , उसके लिए जमानत राशि कितनी लगेगी , तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है और उसके सर्च बॉक्स में cg.sec.gov.in टाइप कर सर्च करना है। अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा , उस पर क्लिक करना है।
चरण 2-अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा यहां पर बायीं आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जो कि इस प्रकार है।
- आयोग का गठन
- संवैधानिक दायित्व
- संवैधानिक प्रावधान
- प्रशासकीय संरचना
- सामान्य सांख्यिकी
- निर्वाचन सांख्यिकी
- निर्वाचन अधिनियम
- प्रतिकर भुगतान नियम
- प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं व्यय सीमा
- सूचना का अधिकार
इन विकल्पों में से आपको प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं व्यय सीमा के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

चरण 3- प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं व्यय सीमा के अंतर्गत दो तरह का ऑप्शन दिखाई देगा।
- पंचायत
- नगरीय निकाय
इन दोनों विकल्पों में से यदि आप जिला पंचायत सदस्य , जनपद पंचायत सदस्य ,सरपंच तथा पंच के चुनाव हेतु जमानत राशि के बारे में जानना चाहते हैं , तो पंचायत के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यदि आप नगरी निकाय के अंतर्गत अध्यक्ष या पार्षद के जमानत राशि के बारे में जानना चाहते हैं , तो नगरी निकाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है |

इस तरह नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा आवश्यक धनराशि निक्षेप के रूप में जमा कराए जाते हैं वह प्रदर्शित होने लगेगा।
पंचायत /नगरीय निकाय चुनाव हेतु जमानत राशि के लिए यहाँ क्लिक करें
सारांश
हमारे द्वारा आज के इस आर्टिकल में त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य जनपद पंचायत सदस्य सरपंच वह पांच के नामांकन हेतु लगने वाले जमानत राशि से जुड़ी जानकारी साझा की गई है उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा ऐसे ही उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विद्युत जरूर करते रहें और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (faq)
छत्तीसगढ़ में पार्षद चुनाव जमानत राशि कितना है ?
छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत चुनाव हेतु जमानत राशि कितना है ?
छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत चुनाव हेतु जमानत राशि कितना है ?
सरपंच की जमानत राशि कितनी होती है ?
पंचायत चुनाव में व्यय सीमा कितनी है ?
join our whatsap group